नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोमवार को तीस्ता सीतलवाड़ से गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी सौंपने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 अगस्त तय की है। अदालत में सुनवाई के दौरान तीस्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा श्गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संगठन का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर लगे हैं। सबरंग का खाता भी फ्रीज है। इस पर गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें अभी तक याचिका की कापी नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद पर आरोप है कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए जुटाए गए चंदे में हेराफेरी की गई। इस बात को लेकर अहमदाबाद में केस दर्ज किया गया है। मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है, जिसके बाद से यह केस तीन सदस्यीय पीठ की सुनवाई के लिए लंबित है।