नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करनेवाली एक याचिका को खारिज कर दिया है ।
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर करके मुलायम सिंह और उनके परिवार के खिलाफ नियमित एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि साल 2007 में उनके आरोपों पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच में मामला बनने की बात भी कही थी, फिर भी अभी तक नियमित केस दर्ज नहीं किया गया।
चतुर्वेदी ने याचिका में कोर्ट से कहा कि चार अलग-अलग अर्जियों पर 10 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन मामले में फैसला अब तक नहीं सुनाया गया है