लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दुपहिया वाहनों के चालक के साथ ही अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिेया है।
परिवहन आयुक्त के. रविंद्र नायक ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सिर में चोट लगने से होती है। इसे देखते हुए सरकार ने दुपहिया वाहन चालकों के साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मोटरयान नियमावली में शुक्रवार को 23वां संशोधन कर दिया है।
इसके पहले सरकार ने छह जुलाई को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में संशोधन के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगी थी। श्री नायक ने कहा कि अब दुपहिया वाहन के चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य हो गया है। यदि कोई हेलमेट नहीं लगाता तो उनसे जुर्माना वसूला जायेगा।