पटना। बिहार सरकार ने राज्य में लागू नये शराबबंदी कानून में ठील देते हुए कार्यरत सैनिकों तथा सैन्य अफसरों को शराब का सेवन करने की छूट दे दी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में ठील देते हुए कार्यरत सैनिक और सैन्य अफसर कैन्टोन्मेंट एरिया मेलेटरी और एयरफोर्स स्टेशन में ही शराब का सेवन कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि सैनिक या सैन्य अफसर शराब के सेवन के बाद अपने क्षेत्र से बाहर घूमते पाये गये तो उनपर शराबबंदी कानून के तहत ही कार्रवाई की जायेगी। कैन्टोन्मेंट एरिया, मेलेटरी क्षेत्र, एयरफोर्स स्टेशनों में पहले जैसे ही शराब मिल सकेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कैन्टोन्मेंट एरिया से हटकर यदि लाइसेंस लेकर कोई शराब बेचता पकड़ा गया तो उसकी अनुज्ञप्ति भी रद्द होगी। शराब अधिनियम में मिली छूट से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।उल्लेखनीय है कि सैन्य अधिकारियों की बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के साथ हाल ही में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली शराब के मुद्दे पर बैठक हुई थी जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
ज्ञात हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराते हुए पटना उच्च न्यायालय से शराबबंदी कानून के इस वर्ष 30 सितम्बर को रद्द होने के बाद उन्होंने दोबारा इस कानून को नये सिरे से दो अक्टूबर को लागू कर दिया। हालांकि नये कानून का भी जमकर विरोध हो रहा है और कई राजनैतिक दलों ने इसे ”तालीबानी” प्रावधान की संज्ञा दी है। श्री कुमार हाल ही में नालंदा जिले के राजगीर में संपन्न जदयू के राष्ट्रीय महधिवेशन में शराबबंदी के कड़े प्रावधानों में बदलाव लाने का संकेत दिया था।