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बीसीसीआई नहीं दे सकता राज्यों को फंड

bccciनई दिल्ली । बीसीसीआई और लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई चेयरमैन अनुराग ठाकुर से इस बाबत हलफनामा मांगा कि लोढ़ा पैनल को लेकर आईसीसी से क्या बात हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक राज्य संघ हलफनामा नहीं देंगे कि वे लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मान रहे हैं तब तक उन्हें फंड नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 12 राज्य संघों को टीवी राइट्स का पैसा दिया गया है, वे इस मुद्दे पर स्पष्ट आदेश से पहले इसका प्रयोग नहीं कर सकते।कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में हलफनामा देना होगा। इन सभी मामलों में रत्नाकर शेट्टी कोर्ट को जानकारी देंगे।

रत्नाकर शेट्टी ने हलफनामा दाखिलकर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुराग ठाकुर ने आईसीसी के सीईओ रिचर्डसन से मुलाकात की थी। उनका कहना था कि अगर लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के तहत बीसीसीआई में सीएजी के अफसर की नियुक्ति की गई, तो यह सरकार का क्रिकेट में दखल होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को कहा है कि वह हलफनामा दाखिल करें कि क्या ऐसी बात हुई थी। साथ ही कोर्ट ने रत्नाकर शेट्टी से भी कहा कि उनको भी यह जवाब देना है कि यह हलफनामा दाखिल करने के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया है।

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