नई दिल्ली। बंबई उच्च न्यायालय ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निमार्ण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाई।
बहन्मुंबई महानगरपालिका ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कपिल के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को निदेर्श दिया कि वह कपिल के मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवायी करें और विवाद को हल करें।
यह था पूरा मामला-
कपिल के गोरेगांव स्थित घर में अवैध निर्माण कराने पर बीएमसी ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) में सब इंजीनियर 39 वर्षीय अभय दिनकर जगताप की शिकयत पर मामला दर्ज किया गया था।
कपिल डीएलएफ एन्क्लेव में नौंवीं मंजील पर रहते हैं। इसी फ्लैट में अवैध निर्माण पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसी सोसाइटी में पांचवीं मंजील पर रहने वाले अभिनेता इरफान खान के खिलाफ भी घर में अवैध निर्माण के मामले में शिकायत की गई थी।