पटना। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को बहुचर्चित तेजाब कांड में दो सगे भाइयों की हत्या के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन हत्याकांड में नामजद सिवान के पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन को जमानत दे दी, जिससे उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया। न्यायाधीश जितेन्द्र मोहन शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। इससे पूर्व बचाव पक्ष के वकील वाई वी गिरि ने कहा कि दो सगे भाइयों की हत्या के चश्मदीद गवाह राजेश रोशन की हत्या 16 जून 2014 को हुई थी और उस समय शहाबुद्दीन भागलपुर जेल में बंद थे।उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में उनके मुवक्किल पर कोई सीधा आरोप नहीं है। उनपर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। निचली अदालत में इस मामले में चल रही सुनवाई में भी कोई प्रगति नहीं है। ऐसे में सिर्फ हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में उन्हें जेल में लंबे समय तक रखा जाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन को अन्य सभी मामलों में जमानत मिली हुई। इस मामले में जमानत मिलने पर पूर्व सांसद जेल से रिहा हो जाएंगे।वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया, लेकिन न्यायाधीश शर्मा ने गिरि की दलील को स्वीकार करते हुए शहाबुद्दीन को जमानत दे दी।