नई दिल्ली। पटना हाईकोर्ट द्वारा बाहुबली और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को तीन भाईयों की हत्या के मामले में जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर अगले सोमवार यानि 26 सितंबर को जवाब देने को कहा है ।
न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की बेंच ने चंद्रकेश्वर प्रसाद के वकील प्रशांत भूषण और बिहार सरकार के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया । मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी ।