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सांसद छेदी पासवान की सदस्यता रद्द करने के आदेश पर 20 दिन की रोक

mp chadiपटना । सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. छेदी की संसद सदस्यता रद्द करने के आदेश पर कोर्ट ने 20 दिनों के लिए रोक लगा दी है.छेदी ने इसके लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. छेदी पासवान की याचिका पर न्यायमूर्ति के.के.मंडल ने सुनवाई की. कोर्ट ने छेदी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का वक्त दिया है.इसके साथ ही छेदी संसद की कार्यवाही में भी 20 दिनों तक भाग नहीं ले सकेंगे. अपनी उपस्थिति के लिए उन्हें संसद की अटेंडेंस सीट में हस्ताक्षर करना होगा. गौरतलब है कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने छेदी पासवान की संसद सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था.कोर्ट ने इस आधार पर ये फैसला सुनाया था क्योंकि उन्होनें अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी बिना दिए लोकसभा चुनाव में नामांकन किया था ।

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