नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई शहाबुद्दीन की जमानत कैंसिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से सरेंडर करने को कहा औऱ बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वो उसे हिरासत में लेने के लिए कदम उठाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वो राजीव रौशन के मर्डर मामले का ट्रायल तेजी से करें जिसमें शहाबुद्दीन पर हत्या का आरोप है। राजीव रौशन चंद्रकेश्वर प्रसाद के तीसरे पुत्र थे जो अपने दो भाईयों की हत्या के एकमात्र गवाह थे। शहाबुद्दीन की बेल कैंसिल करने पर चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अब शहाबुद्दीन को जेल ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर ये भी पूछा कि दो भाईयों की हत्या के मामले में मिली बेल क्यों नहीं कैंसिल की जाए ?