नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बरी होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शाह की भूमिका को लेकर दोबारा जांच नहीं होगी।
सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर ने मुंबई की अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दी गई थी। वर्ष 2005 में गुजरात पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी की मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। अमित शाह पर इस फर्जी मुठभेड़ में हत्या कराने और सबूत मिटाने और आपराधिक षड़यंत्र रचने जैसे कई आरोप लगे थे। सीबीआई ने इस मामले पर 2010 में जब अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अमित शाह को गुजरात के गृह राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि 2014 में मुंबई की अदालत ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में क्लीन चिट दी थी।