नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद से जुड़े मामले में दिल्ली की एक कोर्ट आज अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट इस बात पर फैसला किया है कि क्या केन्द्रीय मंत्री को तलब किया जाए या नहीं।
स्मृति पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन में पेश एफिडेविट्स में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गलत जानकारी दी थी।
ऐसे में कोर्ट ने स्मृति ईरानी डिग्री मामला में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डिग्री जांचने को कहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईसी से उनके सर्टिफिकेट को सत्यापित करने कहा है।
वहीं, कोर्ट में मामला 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने शिकायतकर्ता और फ्रीलांस लेखक अहमद खान की दलीलों, स्मृति की एजुकेशनल डिग्री के बारे में इलेक्शन कमीशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।