Sunday , November 24 2024
कोर्ट ने दी आरोपी को सजा

दलित बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास

बहराइच। पुलिस विभाग की ओर से जारी आपरेशन कनविक्शन के तहत जिले की पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपकांत मणि ने बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बहन जो 22 अक्टूबर 2021 को रात्रि 8 बजे अपनी मां के साथ शौच के लिए घर के बगल की बगिया में गयी थी, जिसे अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक धमकाते हुए बाग के अन्दर खींच ले जाया गया तथा दुष्कर्म किया गया।

यह भी पढ़ें: गोली मारकर युवक की हत्या, छोटे भाई समेत दो घायल

पीड़िता के चीखने पर जब वादी व उसकी माँ ने अभियुक्त को पकड़ा तो वह इस बात को किसी से बताने पर जान से मार देगा, ऐसी धमकी देते हुए झटक कर भाग गया, वादी की माँ ने टॉर्च की रोशनी से अभियुक्त की पहचान की और थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में आरोपी के विरुद्ध पाक्सो तथा एससी/ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचक तत्कालीन सीओ सिटी विनय कुमार द्विवेदी ने साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 05 जनवरी 2022 से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।अभियोजक सन्त प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को दोषी अभियुक्त सलमान पुत्र मुबारक, निवासी अरवनगंज दाखिली शेखदहीर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच को 25 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,05,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com