लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 13 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व चयन सूची को रद्द कर दिया था और तीन महीने के भीतर आरक्षण नियमों के तहत नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और अब इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत में होगी। शिक्षक भर्ती का यह मामला काफी समय से विवादों में रहा है, और इससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
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