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Rouse Avenue Court again defers hearing

महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई नहीं हुई। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कल यानी 13 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

कोर्ट को आज बताया गया कि मामला दर्ज कराने वाली एक महिला पहलवान की तबीयत खराब है। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। इसके पहले 10 सितंबर को भी इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने पहुंची एक महिला पहलवान की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई।

6 अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी रश्मि का बयान दर्ज किया गया था। रश्मि का बृजभूषण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रास-एग्जामिनेशन किया था। 26 जुलाई से कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल शुरू किया था। 26 जुलाई को कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल के बयानों को दर्ज किया।

कोर्ट ने 10 मई को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया था।

कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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