“यूपी सरकार ने पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवार को मिलने वाली 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद में कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए नया शासनादेश जारी किया है। अब पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा पूरा लाभ।”
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद में कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस पर किए गए वादे के बाद गृह विभाग ने इस मुद्दे पर मंथन किया और एक नया शासनादेश जारी किया। इसके तहत अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलने वाली 50 लाख रुपये की सहायता को लेकर कोई कानूनी उलझन नहीं रहेगी।
50 लाख रुपये की आर्थिक मदद में बदलाव
अब, किसी भी पुलिस कर्मी के शहीद होने पर उनकी पत्नी या कानूनी उत्तराधिकारी को यह मदद सीधे तौर पर दी जाएगी। पहले के शासनादेश में इस राशि को पत्नी और माता-पिता में बांटा जाता था, लेकिन नए नियम के तहत यदि मृतक पुलिस कर्मी के माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो पूरी राशि उनकी पत्नी को दी जाएगी। इसके अलावा, यदि पत्नी और माता-पिता दोनों में से कोई जीवित नहीं है, तो शहीद पुलिसकर्मी के कानूनी उत्तराधिकारी को यह राशि दी जाएगी।
नई व्यवस्था में शहीद पुलिसकर्मियों की पत्नी और माता-पिता को प्राथमिकता
नए शासनादेश के मुताबिक, अगर मृत पुलिस कर्मी विवाहित था, तो उसकी पत्नी को पूरी धनराशि दी जाएगी। यदि पत्नी भी जीवित नहीं है, तो यह राशि उसके माता-पिता को दी जाएगी। अगर मृतक पुलिसकर्मी अविवाहित था, तो पूरी मदद उनके माता-पिता को दी जाएगी। वहीं, अगर मृतक पुलिसकर्मी एक विवाहित महिला थी, तो उसकी मदद उसके पति को दी जाएगी। यदि पति भी जीवित नहीं है, तो यह धनराशि महिला पुलिसकर्मी के कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
सरकारी मदद के विवादों को खत्म करने की दिशा में कदम
पूर्व में, शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलने वाली मदद को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न होते थे, खासकर जब कोई पुलिसकर्मी बिना पत्नी या माता-पिता के शहीद होता था। नए शासनादेश से यह स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिससे परिवारों के बीच सरकारी सहायता को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा।
शहीदों के परिवारों को मिलेगी शीघ्र सहायता
यूपी सरकार का यह कदम शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए राहत का संदेश है। इस नई व्यवस्था से न केवल शहीदों के परिवारों को शीघ्र और उचित सहायता मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी पुलिस कर्मी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को कोई कानूनी उलझन का सामना न करना पड़े।
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यूपी पुलिसकर्मियों के लिए सरकार का समर्थन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत है। शहीद होने पर उनके परिवारों को मिल रही आर्थिक मदद के मामलों में कानून की स्पष्टता और पारदर्शिता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन उनके हक में न आए।