उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1000 वर्ग फीट (100 वर्ग मीटर) या इससे बड़े घरों में सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य किया जा रहा है।
अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए सोलर सिस्टम लगवाने का शपथ पत्र जमा करना होगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की 4 दिसंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस नियम को लागू करने का फैसला लिया जाएगा। इसे बिल्डिंग बाईलाज में भी शामिल किया जाएगा।
अगर मकान निर्माण के बाद सोलर सिस्टम नहीं लगाया गया, तो पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) जारी नहीं किया जाएगा, जिससे घर अवैध घोषित हो सकता है।
अब तक नहीं था सोलर सिस्टम का प्रावधान
बिल्डिंग बाईलाज और नक्शा पास कराने के मौजूदा नियमों में सोलर पैनल से जुड़े कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। हालांकि, बड़े व्यावसायिक भूखंडों में सोलर वॉटर हीटर लगाने का प्रावधान था। लेकिन अब 1000 वर्ग फीट या उससे बड़े हर घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
सोलर सिस्टम से जुड़ा यह कदम क्यों?
इस पहल का उद्देश्य शहर में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना है। इससे बिजली पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
एलडीए के इस नए नियम से लखनऊ के मकान मालिकों को पहले से अपने घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनानी होगी। यह कदम न केवल ऊर्जा बचत के लिए उपयोगी होगा, बल्कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी मदद करेगा।