“संभल की शाही जामा मस्जिद से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि क्यों हाईकोर्ट नहीं गए और प्रशासन से शांति बनाए रखने को कहा। साथ ही निचली अदालत से कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया।”
नई दिल्ली। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने सवाल किया कि उन्होंने हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि संभल में शांति बनी रहे और कोई भी निचली अदालत फैसला न ले, जब तक हाईकोर्ट से कोई आदेश नहीं आता।
CJI ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक गतिविधियां या विवाद न हो। मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह से कानूनी विकल्पों का मौका दिया जाए, ताकि मामला सही ढंग से सुलझ सके। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश संभल में शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल