“23 साल पुराने सरकारी कामकाज में बाधा और तोड़फोड़ के मामले में सपा सांसद अफजाल अंसारी और अन्य आरोपियों को गाजीपुर कोर्ट ने बरी किया। जानिए पूरा मामला।”
गाजीपुर: 23 साल पुराने मामले में सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 9 अगस्त 2001 का है, जब मुहम्मदाबाद तहसील में विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डालने और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए थे।
यह घटना समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश बंद के आह्वान के दौरान हुई थी, जिसमें अफजाल अंसारी समेत अन्य सपा नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आरोप था कि अफजाल अंसारी और उनके समर्थकों ने मुहम्मदाबाद तहसील पहुंचकर तोड़फोड़ की और एसडीएम के कार्यालय में हंगामा किया था।
गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि वह हमेशा न्यायपालिका पर आस्थावान थे और अब वह दोष मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके हक में खुली अदालत में सुनाया गया।
अफजाल अंसारी को 23 साल बाद न्याय मिला, और वह सभी आरोपों से बरी कर दिए गए हैं। यह मामला काफी समय तक विचाराधीन रहा, लेकिन अंततः अदालत ने अफजाल अंसारी और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया।
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