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पाकिस्तानी नागरिक लौट सकेंगे अब अटारी बॉर्डर के ज़रिए, गृह मंत्रालय का आदेश

पाकिस्तानी नागरिक अब अगले आदेश तक लौट सकेंगे अपने वतन: गृह मंत्रालय का नया आदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लेते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वतन लौटने की समयसीमा को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। अब पाकिस्तानी नागरिक लौट सकेंगे अटारी बॉर्डर के जरिए अगले आदेश तक। इससे पहले यह समयसीमा 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है या जो भारत में किसी कारणवश रुके हुए हैं, वे अब अगले आदेश तक अपने देश लौट सकते हैं। यह कदम मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

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बताया गया है कि यह व्यवस्था विशेष रूप से उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लागू होगी, जो अटारी-वाघा बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान लौटना चाहते हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को सुगम और व्यवस्थित बनाएं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

गौरतलब है कि भारत में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न कारणों से फंसे हुए थे, जिनमें वीजा समाप्त होने, पारिवारिक परिस्थितियों या सीमावर्ती तनावों के चलते रुक जाना शामिल है। गृह मंत्रालय के इस फैसले से इन लोगों को राहत मिलेगी।

पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) को निर्देशित किया गया है कि अटारी बॉर्डर पर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, ताकि वापसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके। साथ ही, लौटने वाले नागरिकों का पहचान सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह निर्णय केवल “वापसी की सुविधा” तक सीमित है, और इसका भारत में शरण या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है। यह आदेश अगले नोटिस तक प्रभावी रहेगा।

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