नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने इस्पात फैक्टरी में एक श्रमिक की लापरवाही से मौत के मामले में फैक्टरी के मालिक आप विधायक पवन कुमार शर्मा को 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह ने उत्तरी दिल्ली की आदर्श नगर सीट से विधायक शर्मा को जेल की सजा सुनाने के साथ उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने बाद में उन्हें जमानत दे दी। विधायक को भादंसं की धाराओं 287 (मशीनरी को लेकर लापरवाही वाला आचरण) और 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत दोषी ठहराया गया। संपर्क किये जाने पर शर्मा ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देने के लिए उपरी अदालत में अपील दायर करेंगे।
अभियोजन के अनुसार, घटना अगस्त 2009 में हुई जब उत्तरपश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली की उनकी इस्पात फैक्टरी में एक श्रमिक एक मशीन से घायल हो गया। मशीन आपरेटर के रुप में कार्यरत पीडित राम कुमार को रोहिणी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड दिया। पुलिस ने आरोप लगाया था कि राम कुमार सहित श्रमिकों ने फैक्टरी मालिक शर्मा को दोषपूर्ण मशीन की शिकायत की थी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनसे नौकरी छोडने को कहा। फैक्टरी मालिक के खिलाफ समयपुर बादली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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