बुरहानपुर। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पूनम डामेचा की अदालत ने 32 माह पुराने दो लोगो के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाने के 9 आरोपियो को अलग-अलग धाराओ मे 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 800-800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनिल कुरील ने बताया कि पुलिस थाना शिकारपुरा के गा्रम सारोला मे फरियादी देवेन्द्र और गणेश के साथ आरोपी पवन, बाबा, अनिल, राजु, श्याम, लड्डू, पारस, बबलू और बालचंद ने मिलकर लकडी से मारपीट कर उनके साथ गालीगलोच की थी और उन्हें धमकी भी दी थी। इस घटना मे गणेश को सीधे पैर मे फेक्चर हुआ था।
अदालत में सुनवाई के उपरांत अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपियो को धारा 325 मे 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड, धारा 323 भादवि में 3-3 माह के कारावास के साथ 300-300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियो को अपील प्रस्तुत करने का समय देते हुए उन्हे जमानत पर मुक्त कर दिया है।