नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य नेताओं ने शहर की एक अदालत में याचिका दायर किया । याचिका में अनुरोध किया कि वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में उनके खिलाफ सुनवाई के संबंध में फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास के सामने पेश होते हुए जेटली के वकील ने अदालत को जानकारी दी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता की आेर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत से अनुरोध किया कि आरोपियों केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी के खिलाफ नोटिस या आरोप तय हों।
हालांकि अधिवक्ता राहुल मेहरा ने सभी आरोपियों की तरफ से एक आवेदन देकर इस बिन्दु पर दलीलों का मौका देने का अनुरोध किया । अदालत ने अब इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की। अदालत ने केजरीवाल, आशुतोष और संजय को एक दिन के लिए निजी उपस्थिति से छूट मंजूर की। अदालत ने 19 मई को आरोपियों के इस अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया गया था । इसके बाद वे उच्च न्यायालय की शरण में गये थे।