नई दिल्ली । कोयला घोटाले मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और हंसराज अहिर की अर्जी का विश्लेषण करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए।
गौरतलब है कि दोनों मंत्रियों ने प्रकाश इंडस्टरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ इस मामले में जारी जांच को बंद करने के सीबीआई के कदम पर आपत्ति जताते हुए अदालत में इसके विरोध में अर्जी दायर की है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है। उस दिन वह मानव संसाधन विकास मंत्री जावडेकर और गृह राज्यमंत्री अहिर की अर्जी पर जिरह सुनेंगे।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दोनों राजनीतिज्ञों जावडेकर और अहीर की शिकायत पर ही कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाले की जांच का काम सीबीआई को दिया था। उस समय ये विपक्ष में थे।
दोनों मंत्रियों ने संबंधित मामले में जांच बंद करने की अनुमति के लिए सीबीआई की अर्जी को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत से अनरोध किया है कि सीबीआई को मामले में आगे जांच कर अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाए।