नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम हासिल करने वालों के लिए अब आधार कार्ड का होना जरूरी है। सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत जो लोग पंजीकरण कराते हैं, उन्हें 31 मार्च 2017 तक पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
उन्होंने कहा कि जबतक संबंधित व्यक्ति के पास आधार नहीं आ जाता तबतक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, तस्वीर के साथ किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी रोजगार कार्ड तथा राजपत्रित या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पहचान के रूप में स्वीकार होगा। जिन लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है, वे पंजीकरण आवेदन की प्रति संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं।
सरकार ने इसके लिए आधार कानून 2016 की धारा 7 का उपयोग किया है। इस धारा के तहत यह अनिवार्य है कि जहां सरकार भारत के संचित निधि से सबसिडी, लाभ या सेवा देती है, वहां संबंधित व्यक्ति से सत्यापन या आधार संख्या होने के बारे में साक्ष्य मांगे जा सकते हैं।