जोधपुर। अवैध हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले में फंसे सलमान के भाग्य का फैसला 18 जनवरी को जोधपुर की अदालत में होगा।
फैसले के वक्त सलमान खान को उस दिन अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
सलमान खान को फैसला सुनने के लिए 18 जनवरी जोधपुर आना होगा। उसी दिन तय होगा कि सलमान खान इस मामले में बरी होंगे या दोषी ठहराए जाएंगे।
सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज था। इस धारा के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है।
वहीं धारा 3/27 के तहत अवैध तरीके से हथियारों को रखने के साथ उनका दुरुपयोग करना। इसके तहत अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है।
वर्ष 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। शिकार में प्रयोग किए हथियार को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में अलग से मामला दर्ज हुआ था। जांच में पाया गया पाया गया कि जारी पिस्टल और राइफल के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया।
सलमान के खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले दर्ज किए गए। शिकार के दो मामलों में लोअर कोर्ट ने सलमान को दोषी माना और 1 व 5 साल की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जबकि 2 काले हिरण के कांकाणी शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक लोअर कोर्ट में विचाराधीन है।
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