“बहराइच हिंसा के बाद अतिक्रमण ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब, राहत पर विचार जारी।”
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद आरोपियों के मकानों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी।
राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब:
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए.आर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ में आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया है, जबकि याची संस्था ने इसका प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत किया है।
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पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल:
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे थे, जिनमें प्रमुख था कि क्या नोटिस जारी करने से पहले वहां का सर्वेक्षण किया गया था? क्या नोटिस भेजे गए भवनों के मालिक असल में वैध स्वामी थे या नहीं? और क्या वहां के निर्माण पूरी तरह से अवैध थे या नहीं?
13 अक्टूबर की हिंसा:
बहराइच के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद अतिक्रमणकर्ताओं के निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी की गई थीं, जिसे कोर्ट ने रोका हुआ है।