Friday , November 15 2024
पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई सजा

बलिया: पॉक्सो के आरोपी को चार वर्ष की सजा, सात हजार रुपये का अर्थदंड


बलिया। बलिया जिले में विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को चार वर्ष की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। यह सजा एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के मामले में दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-आठ के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

पीड़िता ने अदालत में बताया कि आरोपी तारकेश्वर राम, जो कि एक राज मिस्त्री था, ने अप्रैल 2017 में इंटर कॉलेज दुबे छपरा की बोर्ड परीक्षा देने जाते समय उसका पीछा किया और गंदी हरकतें कीं। इसके बाद 12 मई 2017 को आरोपी ने पीड़िता को घर के पास अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी।

पीड़िता की शिकायत पर थाना हल्दी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका बाद में न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने मामले की पैरवी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता से बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे चार वर्ष की कठोर सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अगर आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com