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मनरेगा श्रमिकों के लिए अनिवार्य

मनरेगा श्रमिकों के लिए BOCW बोर्ड पंजीकरण अनिवार्य, 1.29 लाख श्रमिक पंजीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने मनरेगा श्रमिकों और भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, ताकि वे उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (BOCW) की योजनाओं का लाभ उठा सकें। सरकार का यह कदम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

अब तक 1.29 लाख श्रमिकों का पंजीकरण BOCW बोर्ड में हो चुका है और शेष श्रमिकों का पंजीकरण शीघ्रता से किया जा रहा है। इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, ग्राम्य विकास विभाग ने विशेष अभियान चलाकर श्रमिकों के पंजीकरण को तेज किया है।

श्रमिकों को मिल रही है सुरक्षा और सहायता: BOCW बोर्ड के तहत विभिन्न योजनाएं श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इनमें मातृत्व सहायता, कन्या विवाह सहायता, अटल आवासीय विद्यालय योजना, निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, आपदा राहत योजना, और गंभीर बीमारी सहायता योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, और आपदाओं से राहत प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास है। सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है, ताकि श्रमिक अपने अधिकारों और योजनाओं के लाभ के बारे में पूरी तरह से अवगत हो सकें।

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