“दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सेंगर को 6 दिसंबर को AIIMS अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया है। CBI को सेंगर पर नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।”
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। सेंगर की जमानत अर्जी बीमारी के इलाज के लिए स्वीकार की गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सेंगर को 6 दिसंबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती किया जाएगा।
कोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देते हुए कहा कि वह 2 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने CBI को यह निर्देश भी दिया है कि वह सेंगर पर नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि वह कानून का उल्लंघन न करें।
उन्नाव रेप केस
कुलदीप सेंगर पर उन्नाव जिले में एक महिला से बलात्कार का आरोप है। सेंगर को अदालत ने दोषी ठहराया था और उन्हें सजा सुनाई थी। उनकी जमानत अर्जी को लेकर अदालत ने ध्यान दिया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और उनका उपचार आवश्यक है।
सेंगर का इलाज
सेंगर की जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि उन्हें AIIMS में भर्ती किया जाएगा और वह वहीं अपना इलाज करवाएंगे।
CBI की निगरानी
सेंगर की जमानत के साथ-साथ अदालत ने CBI को यह भी आदेश दिया कि वह सेंगर पर लगातार निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करे कि वह किसी भी तरह से जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करें।
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