“दिल्ली कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है। खालिद पर UAPA के तहत मामला दर्ज है।”
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गंभीर आरोप हैं।
UAPA के तहत दर्ज है मामला
उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। इस मामले में उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जमानत केवल निजी कारणों से दी है।
अंतरिम जमानत की शर्तें
कोर्ट ने खालिद को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह जमानत अवधि के दौरान किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही मीडिया से बात करेंगे। उन्हें 3 जनवरी को वापस जेल लौटने का निर्देश दिया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व छात्र
उमर खालिद JNU के पूर्व छात्र और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह छात्र आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों पर अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि खालिद को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है।
2020 दिल्ली दंगों का मामला
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। दंगों को लेकर UAPA के तहत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें उमर खालिद भी शामिल हैं।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल