लखनऊ। प्रदेश में डेंगू को लेकर हाईकोर्ट की फटकार और प्रदेश सरकार की जबरदस्त फजीहत के बाद आखिरकार सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया के पीड़ितों के नि:शुल्क इलाज का फैसला लिया है।
साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी प्राइवेट अस्पताल, पैथालाजी सेंटर अथवा ब्लड बैंक में मरीज के साथ गलत व्यवहार किया गया तो उस संस्थान को कठोर कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
गौरतलब हो कि विगत महीने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने डेंगू के आंकड़ों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और तमाम अफसरों को जबरदस्त फटकार लगाई थी। इस मामले में मुख्य सचिव को पेश भी होना पड़ा था।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया और इस क्रम में नई योजनाएं भी तैयार करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एसएनएस यादव ने कहा कि जिले की सभी राजकीय चिकित्सालयों, निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथालाजी, ब्लड बैक आदि में किसी भी तरह से रोग डेंगू अथवा चिकनगुनिया आदि से ग्रसित मरीजों के शोषण की सूचना नहीं मिलने चाहिए।
यदि एक भी शिकायत आती है तो उस संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि राजकीय चिकित्सालयों में ज्वर (डेंगू/चिकनगुनिया) से पीडित मरीज निःशुल्क जांच एवं इलाज करायें।
इसके लिए किसी प्रकार कठिनाई होने पर सक्रामक रोग नियत्रण कक्ष, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के दूरभाष संख्या 0522-2622080 अथवा मो. नं. 7839700132 पर सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी असुविधा के लिए इस नंबर पर सूचना भी दे सकते हैं।