नई दिल्ली। काले धन पर रोक लगाने के लिए EC ने सरकार से कानून में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग ने सरकार को भेजे अपने पत्र में कहा है कि पार्टियों को 2 हजार रुपये से ज्यादा के ‘गुप्त’ चंदे मिलने पर रोक लगनी चाहिए।
पार्टियों द्वारा अज्ञात स्रोतों से चंदा लेने पर किसी तरह की संवैधानिक रोक नहीं है, लेकिन इस पर ‘अप्रत्यक्ष आंशिक प्रतिबंध’ जरूर हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के सेक्शन 29 C के तहत पार्टियों के लिए 20 हजार रुपये से ज्यादा के चंदों का स्रोत बताना जरूरी है।
आयोग ने साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया है कि सिर्फ उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में जीती हों। दरअसल इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 13A के मुताबिक राजनीतिक दलों को आयकर छूट मिली हुई है।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal