हरदोई। यूपी के हरदोई जिले में 9 साल पूर्व एक 13 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायधीश पॉस्को एडीजे कोर्ट-16 ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजक मनीष श्रीवास्तव (एडीजीसी) बताया कि 21 फरवरी 2015 को कोतवाली देहात पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें वादी ने कहा था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री शौंच के लिए गई थी। इसी दौरान आलोक कुमार द्विवेदी पुत्र राधेश्याम द्विवेदी निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव ने पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया और बच्ची की गला दबाकर हत्या कर शव को छिपा दिया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप को जेल भेज दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-16 हेमेंद्र सिंह की अदालत में आरोप तय होने के बाद साक्ष्य व गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय (एडीजे) कोर्ट 16 ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी आलोक कुमार द्विवेदी को दोषी पाया और आजीवन कारावास व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।