प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी पर एक अहम मामले में आदेश का पालन न करने के कारण नाराजगी जताते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि संबंधित दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए।
जस्टिस विक्रम डी. चौहान की कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मामले में जिलाधिकारी को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि सार्वजनिक धन से न भरकर दोषी अधिकारियों की तनख्वाह से ही वसूली जानी चाहिए, जिससे ऐसी लापरवाही भविष्य में न हो।
हाईकोर्ट का यह सख्त रुख प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।