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हाईकोर्ट

लखीमपुर: हाईकोर्ट ने जमीन पैमाइश मामले में SDM के निलंबन पर लगाई रोक

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश को लटकाने के मामले में वहां के तत्कालीन एसडीएम सदर के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि पैमाइश को लंबित रखने में याची -का कोई दोष है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश अरुण कुमार सिंह की सेवा मामले में दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में याची का दोष नहीं लगता. हाल ही में यह मामला सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बन गया और राज्य सरकार ने वहां तैनात रहे दूसरे अधिकारियों के साथ याची को भी निलंबित कर दिया।

जबकि, उसने इस मामले में कोई लापरवाही नहीं की थी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को तीन सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को नियत की है।

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