नेशनल हेराल्ड टैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट में सोनिया राहुल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011-12 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और आॅस्कर फर्नेंडीस के टैक्स असेसमेंट को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी। मामले की अगली सुनवाई तक कोई आॅडर्र पास नहीं किया जाएगा, मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को होगी।
इससे पहले 13 नवंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से साफ इन्कार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले 10 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मसले में दोनों नेताओं को राहत देने से साफ इन्कार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि टैक्स संबंधी पुराने मामलों की आयकर विभाग फिर से जांच कर सकता है।
बता दें कि हाई कोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। गौरतलब है कि राहुल और सोनिया के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था।