“मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 2015 के हेरोइन तस्करी मामले में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को NDPS एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई और ₹2 लाख का जुर्माना लगाया।”
मुंबई। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 8 पाकिस्तानी नागरिकों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
साल 2015 में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट के पास एक संदिग्ध नाव को पकड़ा था। नाव से 232 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ₹6.96 करोड़ थी। इसके अलावा, आरोपियों के पास से 3 सैटेलाइट फोन, GPS नेविगेशन चार्ट और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए थे।
कानूनी प्रक्रिया और सजा
कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। NDPS एक्ट में ड्रग्स तस्करी को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि इस अपराध का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
भारत-पाकिस्तान संबंधों पर असर
यह मामला दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से भी संवेदनशील माना जा रहा है। पाकिस्तानियों द्वारा भारत में ड्रग्स की तस्करी पर इस फैसले से सख्त संदेश गया है।
देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।
विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal