नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का जवाब आने दीजिए। अगर हमें लगता है कि अधिकारियों ने कोर्ट की अवमानना की है तो हम न केवल उन्हें जेल भेजेंगे बल्कि वहां यथास्थिति फिर से बहाल करने का भी निर्देश देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई गई है। गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।
17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपितों को सजा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे ‘बुलडोजर जस्टिस’ पर लगाम कसते हुए विभिन्न राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक बिना कोर्ट की इजाजत के इस दरम्यान कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया था कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो उसे हटाया जा सकता है। उसके हटाये जाने पर कोई रोक नहीं है।
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