“दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। ग्रैप-4 के तहत सख्त नियम जारी। स्कूल-कॉलेज खुलें या ऑनलाइन हों, इसका फैसला AQI मैनेजमेंट कल तक करेगा।”
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू रखा जाएगा। अदालत ने AQI मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि वे गुरुवार तक यह तय करें कि क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज खुलेंगे या ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और तत्काल उपायों की आवश्यकता है। प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रैप-4 के तहत निर्माण कार्यों पर पाबंदी, ट्रकों की एंट्री बंद, और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं।
यह भी पढ़ें : अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ विजलेंस जांच के आदेश, सीएम ने दिए निर्देश
गुरुवार को मामले की फिर से सुनवाई होगी, जहां आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।