सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह आदेश उस मामले में दिया, जिसमें भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किए गए थे। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा …
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