सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह आदेश उस मामले में दिया, जिसमें भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किए गए थे।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच के कहा कि किसी सरकारी पद पर भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद नियमों को तब तक बीच में नही बदला जा सकता है जब तक इसके लिए प्रक्रिया के नियमों मे ऐसा करने की बात नहीं कही गई हो।
दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट में 2013 में अनुवादकों के पदों पर भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। इस मामले में जिन उम्मीदवारों ने पहले ही लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दे दी थी उन्हें प्रक्रिया के बीच में बताया गया कि केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने अपनी परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal