चंडीगढ़। हरियाणा में अब छह लाख रूपये प्रतिवर्ष कमाने वालों को भी पिछड़ा माना जायेगा। प्रदेश सरकार ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 के तहत पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग (क्रिमी लेयर) निर्धारित कर दिया है। अधिनियम के तहत छ: लाख …
Read More »
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper,  E-Paper & News Portal