चंडीगढ़। हरियाणा में अब छह लाख रूपये प्रतिवर्ष कमाने वालों को भी पिछड़ा माना जायेगा। प्रदेश सरकार ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 के तहत पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग (क्रिमी लेयर) निर्धारित कर दिया है। अधिनियम के तहत छ: लाख रुपये वार्षिक से अधिक की आय वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को क्रिमी लेयर माना जाएगा। अब इस वर्ग में तीन लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के बच्चों को सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण का लाभ पहले मिलेगा। शेष कोटे में पिछड़े वर्ग के उन बच्चों को लाभ दिया जाएगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक और छ: लाख रुपये तक है।
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