भिण्ड। लहार अपर सत्र न्यायलय के न्यायाधीश एसडीएम शर्मा ने लहार के पूर्व एसडीएम पर हुए जानलेवा हमले के दस आरोपियों में से छह को पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया तथा चार आरोपियों को दोष मुक्त किया। सजायाफ्ता आरोपियों में पूर्व विधायक रसाल …
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