रायबरेली स्थित फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एफजीआईईटी) में गुरुवार को विधिक साक्षरता शिविर रायबरेली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें अधिक जागरूक और सक्षम बनाना था। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली श्री अनुपम शौर्य ने कहा कि विधिक साक्षरता का अर्थ सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति न्याय तक पहुंच बना सकता है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें और जरूरतमंदों को भी जागरूक करें।

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विशिष्ट अतिथि शैलजा सिंह ने घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के अधिकारों एवं सरकारी सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अगर कानून को समझेगी, तभी वह समाज में बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठा सकेगी। एफजीआईईटी के सचिव विनोद कुमार और निदेशक शैक्षणिक डॉ. मनीष सक्सेना ने विधिक जागरूकता जैसे आयोजनों को समय की आवश्यकता बताया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता एफजीआईईटी की आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. शालिनी सिंह ने की। उन्होंने कहा कि संस्थानों में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित कार्य परिवेश की स्थापना अत्यंत जरूरी है।
शिविर के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और निशुल्क विधिक सहायता अधिनियम पर विशेष जानकारी दी गई। वक्ताओं ने उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को समझाया कि कैसे ये कानून आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और न्याय पाने में सहायक होते हैं।

सत्र के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर में छात्रों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उनकी जिज्ञासाओं ने साबित किया कि यह शिविर केवल औपचारिक आयोजन न होकर एक व्यावहारिक और प्रभावशाली मंच था, जिसने विधिक साक्षरता को नए आयाम दिए।
यह कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करता नजर आया।
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