नई दिल्ली। नोटबंदी मामले की सुनवाई अब 2 दिसम्बर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दो बातों पर सुनवाई होगी। पहली लोगों को हो रही परेशानी पर और दूसरी उस दिन कोर्ट यह तय कर सकती है कि देश के अलग अलग अदालतों में चल रहे नोटबंदी के खिलाफ मामलों को किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है।
दरअसल, RBI के एक्ट 26 -2 के मुताबिक किसी नोट की एक सीरीज को हटाया जा सकता लेकिन सभी नोटों को एक साथ नहीं हटाया जा सकता। साथ ही ये भी कहा गया है की हमें हमारे पैसे निकालने से कैसे रोका जा सकता है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी मामलों का देश के अलग अलग अदालतों में चल रहे नोटबंदी के खिलाफ मामलों का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट किया जा सकता है।
वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को की जाए। अटॉर्नी जरनल ने इसका विरोध किया और कहा देशभर की अलग अलग अदालतों में दाखिल याचिकाओं की भी सुनवाई हो सिर्फ चार याचिकाओं को ही क्यों सुना जाये। जिसपर कोर्ट ने कहा सभी पर सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को होगी।