नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट और सर्च इंजन याहू और गूगल जैसे दूसरे सर्च इंजनों पर भ्रूण के लिंग की जांच करने वाली किसी भी कंटेंट और विज्ञापन को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन ने आदेश दिया कि ऐसे सर्च आटो ब्लॉक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन कंपनियों ने कहा कि उन्होंने 22 कीवर्ड की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक कर दिया है। ये सारे कीवर्ड याचिकाकर्ता डा. साबु जार्ज ने सुझाए थे। डा. जार्ज ने याचिका दायर कर आनलाइन सेक्स डिटर्मिनेशन के विज्ञापन सर्च इंजन से हटाने की मांग की है।