चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन 6 बिल पास हुए जिनमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को उम्रकैद की सजा के प्रावधान वाला कानून बनाने संबंधी संशोधन बिल भी शामिल है। पिछले सत्र दौरान पास 3 बिल वापस लेकर नए बिल पेश किए गए। द इंडियन पीनल कोड पंजाब संशोधन बिल 2016, द कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल और द पंजाब प्रोटैक्शन ऑफ इंट्रस्ट ऑफ डिपोजिटर्स बिल वापस लिए गए हैं। इसकी  घोषणा  लोक निर्माण मंत्री विजय इंद्र सिंगला और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने की। 
धोखाधड़ी पर हो प्रॉपर्टी जब्त : वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने जमाकत्र्ताओं के हितों की सुरक्षा संंबंधी द पंजाब प्रोटैक्शन आफ इंट्रस्ट ऑफ डिपोजिटर्स बिल 2018 पेश किया। बहस में आम आदमी पार्टी के कुलतार संधवा ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली चिट फंड कंपनियों से संबंधी पकड़े गए आरोपी जेलों में भी वी.आई.पी. सुविधाएं प्राप्त करते हैं जिस कारण कड़े प्रावधान होने चाहिएं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी।
डी.जी.पी. नियुक्ति संबंधी बिल पास : डी.जी.पी. की नियुक्ति संबंधी पुलिस एक्ट में संशोधन को लेकर पास द पंजाब पुलिस (दूसरा संशोधन) बिल 2018 पर बहस में आम आदमी पार्टी के कंवर संधू ने कहा कि डी.जी.पी. वही लगना चाहिए जिसका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष रहता हो। उन्होंने इसको अन्य सुझाव भी दिए। इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र ने स्पष्ट किया कि बोर्ड में मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री, नेता विपक्ष, एडवोकेट जनरल, रिटायर्ड जज तथा 2 प्रमुख सिटीजन प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अन्य बिल भी हुए पास: इसके अलावा अन्य बिल पास हुए उनमें नेता विपक्ष को कैबिनेट रैंक में सभी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी संशोधन बिल, उच्च शिक्षा संबंधी शिक्षा काऊंसिल स्थापित करने तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर संशोधन बिल शामिल हैं।
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