नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें मेट्रो रेल को सभी शहरों में एनवायमेंटल क्लियरेंस हासिल करने का आदेश दिया गया है । इससे देश के कई शहरों में मेट्रो के विस्तार में तेजी आएगी । सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के एक और आदेश पर रोक लगाई जिसमें भारतीय रेल को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए एनवायरेंट क्लियरेंस लेने के लिए कहा गया है।